हम ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं।
कुलेगे को उ०प्र० सरकार द्वारा बंद किया जा चुका है।
आप सभी से हमारी प्राथना है की हमारा स्थानांतरण किसी अन्य मेडिकल कॉलेज मे किया जाए एवं हमारे भविष्य को अंधकारमय होने से बचाया जाए। @PMOIndia @myogiadityanath
1) हम ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं । 2) हमारे द्वारा 2016 मे नीट की परीक्षा पास करने के उपरांत ग्लोकल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर उत्तर प्रदेश के काउंटर पर मॉप अप राउंड दिनांक 07-10-2016 को एम०बी०बी०एस में एडमिशन कराया गया था। @dryogendermalik @myogiadityanath @PMOIndia
3) हमारे द्वारा वर्ष 2017 मैं प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के बाद जब हम दूसरे वर्ष में आये तो कॉलेज में शिक्षण एवं अन्य सुविधाएं ना दिए जाने पर हमारे द्वारे DGME लखनऊ उत्तरप्रदेश को को पत्र लिखा गया कि हमारा स्थानांतरण किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में कराया जाए। @dryogendermalik
4) परंतु DGME द्वारा उस पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई। 5) जिसके उपरांत हमारे द्वारा मा० उच्च न्यायालय उत्तरप्रदेश अलाहाबाद बैंच में इस कॉलेज से उत्तरप्रदेश के किसी अन्य कॉलेज मे स्थानांतरण कराने के लिए दिनांक - 28-05-2019 को वाद योजिय किया गया। @dryogendermalik @PMOIndia
प्रणाली की विफलता ने हम 50 छात्रों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। हम 50 छात्रों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है। कृपया हम 50 छात्रों का स्थानांतरण किसी अन्य मेडिकल कॉलेज मे करा कर हमें हमारा शिक्षा का अधिकार वापस कीजिये। #SHIFTGLOCALMEDICALSTUDENTS #save50medicos #helpus
जिसका क्रम संख्या - 02 यह स्पष्ठ करता है की वर्ष 2016 MBBS के प्रवेश किस प्रकार एवं किस तिथि को होंगे।
इसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि -
“स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997“ के खंड 7(6) में, उप-खंड 7(6 क) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः-
”(6 क क) - विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकरण, केवल अकादमिक वर्ष 2016-17 के लिए परिशिष्ट ‘च’ में उल्लिखित समय सारणी के अनुसार दाखिला प्रक्रिया आयोजित करेंगे।“
इसकी तालिका मे आप देखिए साफ रूप से लिखा है कि संस्थान द्वारा भरी जाने वाली सीटें- (संलग्न)
1) हम ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के 50 नीट क्वालिफाइड छात्र हैं । 2) हमारे द्वारा 2016 में नीट की परीक्षा पास करने के बाद ग्लोकल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मॉप अप राउंड दिनांक 07-10-2016 को एम०बी०बी०एस में एडमिशन कराया गया था। @PMOIndia@narendramodi@drharshvardhan
3) हमारे द्वारा वर्ष 2017 मैं प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के बाद जब हम दूसरे वर्ष में आये तो कॉलेज में शिक्षण एवं अन्य सुविधाएं ना दिए जाने पर हमारे द्वारे DGME लखनऊ उत्तरप्रदेश को दिनांक - को पत्र लिखा गया कि हमारा स्थानांतरण किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में कराया जाए। @PMOIndia
4) परंतु DGME द्वारा उस पत्र पर कोई कार्यवाही नही की गई। 5) जिसके उपरांत हमारे द्वारा मा० उच्च न्यायालय उत्तरप्रदेश अलाहाबाद बैंच में इस कॉलेज से उत्तरप्रदेश के किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरण कराने के लिए दिनांक - 28-05-2019 को वाद योजिय किया गया। @PMOIndia@myogiadityanath
According to the Honorable High Court Uttarpradesh, Allahabad, Lucknow Bench Order Dated :- 15-06-2017 in Case of similarly situated students of other medical colleges {SARASWATI MEDICAL COLLEGE AND OTHERS} @PMOIndia@narendramodi
While granting admission in MBBS course the Medical Colleges are required to ensure that the admission is in terms of the following parameters, based upon the judicial decisions and MCI Regulations: @narendramodi@ashokdilliwala@drharshvardhan
(i)No Admission is permissible beyond the sanctioned intake capacity [Medical Council of India (Criteria for Identification of students admitted in excess of admission capacity of medical colleges) Regulations, 1997].