#RBI और अमिताभ बच्चन के बीच में हुए विज्ञापन के करार की जानकारी नहीं देने का निर्णय कानूनी तौर पर गलत है। धारा 8(1) D का गलत आधार बनाया गया है। अमिताभ जी को विज्ञापन के लिए जो भी पैसा @RBI ने दिया है वह जनता की गाढ़ी कमाई - टैक्सपेयर का पैसा है। वही PIO ने इसे तीसरा पक्ष...
..माना है पर क्या धारा 11 के तहत RBI ने अमिताभ जी से इसमें आपत्ति ली गई? आप इस ऑर्डर के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदन करें। 8(1)D में भी स्पष्ट है कि व्यापक जनहित होने पर जानकारी साझा की जाएगी। RBI को समझना होगा देश का संविधान उसे जनता के प्रति उत्तरदाई बनाता है नाकि बच्चन जी के प्रति
अब तो सभी सरकारों और संस्थानों को भी समझना होगा कि विज्ञापनों में दमकते चमकते हीरो हीरोइन के चेहरों पर ज्यादा खर्च करें या फिर बजट का सदुपयोग अस्पतालों की बेहतरी के लिए करें। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि RBI को अमिताभ बच्चन के व्यवसायिक हितों की इतनी चिंता क्यों पड़ी है...
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत धारा 3 में सूचना देना एक नियम है और धारा 8 में जानकारी ना देना एक अपवाद।
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RBI's job as a regulatory authority is to safeguard the commercial interest of common man & not hide details of it's advertisement splurges on Bollywood celebrities like Shri Bacchan.
2️⃣ Isn't the public right in questioning the budgetary allocation of public entities... 2/5
.. specially when they come across miserable state of affairs of health sector largely due to poor budget allocations?
3️⃣Our Constitution is for enabling an informed citizenry. Transparency is vital for democracy as it helps contain corruption and holds the government... 3/5